इससे पहले अगस्त में कोरोना के मामलों में अचानक उछाल आने के बाद दिल्ली सरकार ने इसपर लगाम लगाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का
जुर्माना लगाने का आदेश दिया था।दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए मास्क न पहनने पर लगने वाला 500 रुपए का जुर्माना जल्द हट जाएगा।

डीडीएमए ने इस पर सहमति दी है। अगले एक-दो दिनों में स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर आदेश जारी कर सकता है। बैठक में सहमति बनी है कि जुर्माना हटाने के साथ कोविड मरीजों के
लिए दिल्ली में तीन जगहों पर बनाए गए कोविड केयर सेंटर को खत्म कर जगह खाली कर संस्थाओं को वापस किया जाए।दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक
के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव का कहना है कि यह सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई कि मास्क पहनना कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखने में उपयोगी है। फिर भी यह

सहमति हुई कि अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के आदेश के तहत महामारी अधिनियम को 30 सितंबर 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न
पहनने पर लगने वाला 500 रुपए का जुर्माना 30 सितंबर के बाद से वापस लिया जाएगा।साथ ही इस बात पर सहमति हुई कि जिस भूमि पर 03 कोविड केयर सेंटर (सीसीसी) बने हैं,
उन्हें खाली कर वापस सौंपा जाएगा। इसमें कहा गया है कि राधा स्वामी सत्संग, छतरपुर और बुराड़ी स्थित सावन किरल व संत निरंकारी को संबंधित संस्थाओं को वापस सौंपा दिया

जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि इन कोविड केयर सेंटरों में चिकित्सा उपकरण और मेडिकल स्टोर को उन अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाएगा जहां इसकी आवश्यकता होगी।
ऐसे उपकरणों और भंडारों की उचित सूची तैयार की जाएगी। कोविड अस्पतालों में स्वीकृत रिक्त पदों के लिए संविदा/आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति केवल कोविड अस्पतालों

में 31 दिसंबर, 2022 तक करने की अनुमति होगी। वहीं डीटीसी द्वारा आउटसोर्सिंग के आधार पर 12 ऑक्सीजन टैंकर संचालित किए जा सकते हैं। आउटसोर्सिंग के आधार पर 6000 ऑक्सीजन सिलेंडरों का भी उपयोग किया जाना चाहिए।