Delhi Nursery Admission 2022 निजी स्कूलों में आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वंचित वर्ग (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
(सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणी की नर्सरी और केजी की सीटों पर अब तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को वरीयता दी जाएगी।
Delhi Nursery Admission 2022 : आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, वंचित समूह और दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों को नर्सरी,
केजी और कक्षा एक में दाखिले के लिए पहली वरियता में अब तीन किलोमीटर तक की दूरी के निजी स्कूलों में दाखिला मिलेगा।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर कहा कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 तक स्कूलों से शून्य से एक किलोमीटर तक की दूरी में रहने वाले उम्मीदवारों को पहली
वरियता के आधार पर कंप्यूटराइज्ड ड्रा के जरिये चुना गया है। इससे दूसरी वरीयता में एक से तीन किलोमीटर के बीच रहने वाले छात्रों की दाखिले की संभावना कम हो जाती थी।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने इन विद्यार्थियों को दाखिले के समान अवसर देने के साथ मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का लाभ लेने के लिए दाखिले की
पहली वरीयता मानदंड को संशोधित किया है। इसके बाद एक किमी तक की दूरी के बजाय अब तीन किमी तक की दूरी को पहली वरीयता में शामिल किया गया है।
इस बाबत निदेशालय ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से इसी मानदंड के तहत दाखिले होंगे। साथ ही निदेशालय ने इस श्रेणी के तहत
आनलाइन दाखिला प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड की कापी जमा करना भी अनिवार्य कर दिया है।निदेशालय के अनुसार, कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के दौरान देखने में आता है
कि जो आवेदक घर से स्कूल की दूरी को लेकर शून्य से एक किलोमीटर की दूरी पर दाखिला को लेकर वरीयता देते हैं। उनका आमतौर पर चयन हो जाता है,
लेकिन एक से तीन किलोमीटर की दूरी की वरीयता को भरने वालों की दाखिला की संभावना न्यूनतम हो जाती थी।
ऐसे में अब तय किया गया है कि पहली वरीयता को अब शून्य से तीन किलोमीटर किया जाएगा। जिससे छात्रों को दाखिला सुनिश्चित हो सकें।
इसके अलावा दाखिला को लेकर ऑनलाइन मॉड्यूअल पर आवेदन के दौरान आधार कार्ड आवश्यक है। वहीं, शैक्षणिक सत्र 2023-24 में दाखिला की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है।